
Meerut Blue Drum Murder Case: मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा, सौरभ राजपूत की बेटी की परवरिश के लिए परिवार लड़ेगा कानूनी लड़ाई
मेरठ। सौरभ राजपूत की हत्या से जुड़े चर्चित ‘नीला ड्रम’ मामले में 14 अक्टूबर 2026 को जिला अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मृत्युदंड सुनाया। अदालत ने दोनों को हत्या और साक्ष्य मिटाने के मामले में दोषी माना था। फैसले के बाद सौरभ के परिवार ने न्याय मिलने की बात कही है। परिवार अब उनकी बेटी की देखभाल और भविष्य के लिए कानूनी कदम उठाने की तैयारी भी कर रहा है।
मर्चेंट नेवी में कार्यरत सौरभ राजपूत की मार्च 2025 में हत्या हुई थी। जांच के अनुसार, उनकी पत्नी मुस्कान और उसके परिचित साहिल पर हत्या करने, शव के टुकड़े करने तथा उन्हें सीमेंट से भरे नीले ड्रम में छिपाने का आरोप था। इस घटना के सामने आने के बाद मामला व्यापक चर्चा में रहा।
अभियोजन ने सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान, तकनीकी साक्ष्य और जांच से संबंधित सामग्री अदालत के सामने रखी। दोनों को 30 सितंबर 2026 को दोषी करार दिया गया था। इसके बाद 14 अक्टूबर को जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने सजा सुनाई। सुरक्षा कारणों से दोनों दोषी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में शामिल हुए।
सौरभ की मां ने फैसले के बाद कहा कि यदि वैवाहिक संबंध निभाना संभव नहीं हो तो अलग हुआ जा सकता है, लेकिन किसी की हत्या करना स्वीकार्य नहीं है। परिवार की चिंता सौरभ की बेटी के पालन-पोषण और भविष्य को लेकर भी बनी हुई है। परिवार बच्ची के हितों की रक्षा के लिए कानूनी रास्ता अपनाने की बात कह रहा है।
बच्ची की अभिरक्षा और देखभाल का प्रश्न संबंधित कानूनी प्रक्रिया के तहत तय होगा। वहीं, मृत्युदंड के फैसले के बाद अपील और उच्च न्यायालय की पुष्टि जैसी आगे की न्यायिक प्रक्रियाएं भी महत्वपूर्ण होंगी।






