
CJP Protest: जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर के प्रदर्शन को अनुमति नहीं, देर से आवेदन देना भी वजह
दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस के मुताबिक, आवेदन निर्धारित समय-सीमा से काफी देर बाद जमा कराया गया था। इसके साथ ही पिछले प्रदर्शन के दौरान नियमों और शर्तों के कथित उल्लंघन तथा मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति को भी फैसले से जुड़ी वजह बताया गया है।
संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद के अनुसार, पार्टी के सह-संयोजक सौरव दास ने 7 अक्टूबर को आवेदन दिया था। पुलिस का कहना है कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति के लिए सामान्य तौर पर कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना जरूरी है, जबकि प्रस्तावित कार्यक्रम में केवल तीन दिन बाकी थे।
पुलिस ने यह भी कहा कि पिछले आयोजन में कथित तौर पर कानूनी निर्देशों और आयोजकों की ओर से दिए गए आश्वासनों का पूरी तरह पालन नहीं हुआ था। अधिकारियों के अनुसार, सार्वजनिक सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस बार अनुमति नहीं दी गई।
नई दिल्ली इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू होने का हवाला देते हुए पुलिस ने कहा है कि प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
CJP ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की जवाबदेही और इस्तीफे की मांग को लेकर 10 अक्टूबर को प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। इसी प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा और यातायात प्रबंधन पर ध्यान दिया जा रहा है। मेट्रो के कुछ स्टेशनों पर प्रवेश-निकास और ट्रेन संचालन को लेकर भी प्रस्ताव भेजे जाने की बात सामने आई है, लेकिन लागू व्यवस्थाएं संबंधित अधिकारियों के अंतिम फैसले पर निर्भर करेंगी।






