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Ahmedabad ISKCON Bridge Accident: 9 लोगों की मौत के मामले में आरोपी तथ्य पटेल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, जमा करने होंगे 1 करोड़ रुपये

Ahmedabad ISKCON Bridge Accident: 9 लोगों की मौत के मामले में आरोपी तथ्य पटेल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, जमा करने होंगे 1 करोड़ रुपये

अहमदाबाद के चर्चित इस्कॉन ब्रिज हादसा मामले में लगभग पौने तीन साल बाद बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। इस मामले के मुख्य आरोपी तथ्य पटेल को सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है। हालांकि अदालत ने जमानत देते हुए आरोपी को निचली अदालत में 1 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने लिखित आदेश पारित करने से पहले आरोपी की ओर से उसकी गंभीरता और बोनाफाइड दिखाने के लिए कुछ राशि जमा करने की बात कही थी। इस दौरान गुजरात सरकार की ओर से पेश सरकारी वकील ने सुझाव दिया कि प्रत्येक मृतक के परिवार के लिए 10 लाख रुपये की राशि जमा कराई जाए। इस पर तथ्य पटेल के वकील ने तुरंत सहमति जताई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को कुल 1 करोड़ रुपये निचली अदालत में जमा करने का निर्देश दिया।

यह मामला साल 2023 में हुए अहमदाबाद के भयावह इस्कॉन ब्रिज हादसे से जुड़ा है। घटना के दौरान आरोपी तथ्य पटेल ने कथित तौर पर तेज रफ्तार और लापरवाही से कार चलाई थी, जिससे वहां मौजूद कई लोग और वाहन उसकी चपेट में आ गए थे। इस दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। हादसे के बाद पूरे गुजरात में आक्रोश फैल गया था और मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियां बटोरी थीं।

हादसे के महज सात दिनों के भीतर पुलिस ने तथ्य पटेल के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया था। फिलहाल अहमदाबाद ग्रामीण सत्र न्यायालय में इस मामले की सुनवाई चल रही है। अदालत में अब तक घटना के चश्मदीद गवाहों की जांच पूरी हो चुकी है। मामले में कुल 191 गवाह बताए गए हैं, जिनमें से करीब 29 गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है, जबकि बाकी गवाहों की जांच अभी बाकी है।

तथ्य पटेल पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 सहित कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभी तक आरोपी को दोषी करार नहीं दिया गया है और मुकदमे की प्रक्रिया जारी है। अदालत ने यह भी कहा कि मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने के मुद्दे पर अंतिम फैसला ट्रायल के नतीजे से प्रभावित हो सकता है।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अहमदाबाद की निचली अदालत और गुजरात हाईकोर्ट पहले कई बार तथ्य पटेल की जमानत याचिका खारिज कर चुके थे। अदालतों ने अपराध की गंभीरता और समाज पर उसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राहत देने से इनकार किया था। लेकिन अब घटना के करीब 2 साल और 10 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को नियमित जमानत दे दी है, जिसके बाद यह मामला फिर चर्चा का विषय बन गया है।

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