
Rahul Gandhi FIR Order: दोहरी नागरिकता केस में हाईकोर्ट सख्त, जांच CBI को सौंपी
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष Rahul Gandhi से जुड़े दोहरी नागरिकता मामले में बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने रायबरेली थाने को उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं, जिससे इस मामले में उनकी कानूनी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।
यह मामला कथित ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी के पास भारत के साथ-साथ यूनाइटेड किंगडम की भी नागरिकता हो सकती है। भारतीय कानून के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है और ऐसी स्थिति में वह चुनाव लड़ने या सांसद बनने के योग्य नहीं माना जाता।
यह याचिका भाजपा नेता Vignesh Shishir द्वारा दाखिल की गई थी, जिसमें राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए FIR दर्ज करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद प्रारंभिक आधार पर FIR दर्ज करने का आदेश दे दिया।
यह सुनवाई जस्टिस Subhash Vidyarthi की बेंच में हुई, जिन्होंने पुलिस को मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही, उत्तर प्रदेश सरकार की मांग को स्वीकार करते हुए जांच को Central Bureau of Investigation को सौंपने की अनुमति भी दे दी गई है।
याचिकाकर्ता का दावा है कि उनके पास ऐसे दस्तावेज मौजूद हैं, जिनसे दोहरी नागरिकता के आरोपों की पुष्टि हो सकती है। उनका यह भी कहना है कि इस मामले से जुड़े अहम दस्तावेज कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए गए, जिसके आधार पर यह आदेश पारित हुआ।
अब FIR दर्ज होने के बाद सीबीआई इस पूरे मामले की विस्तृत जांच करेगी और यह पता लगाएगी कि राहुल गांधी के पास वास्तव में किसी अन्य देश की नागरिकता है या नहीं। जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी।
यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे सांसद की पात्रता और नागरिकता से जुड़े नियमों पर व्यापक असर पड़ सकता है।






